झांसी दिनांक-21-10-2024
डीआईजी झाँसी द्वारा रेंज झाँसी के सभी जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी कर शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश
आगामी त्योहार धनतेरस व दीपावली आदि के दौरान बाजारों में भीड़भाड़ के दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्था,डायवर्जन, बैरिकेटिंग, सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त रखने के दिए निर्देश
आतिशबाजी/पटाखों की दुकानों/गोदामों में मानकों के अनुरूप भण्डारण तथा सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के दिए निर्देश
लोगों से सुरक्षित आतिशबाजी के साथ विषम परिस्थितियों में अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल यूपी-112 अथवा स्थानीय पुलिस को सूचना देने की अपील करने हेतु किया गया निर्देशित
“शराब ठेकों के बाहर हुड़दंग/अनावश्यक भीड़ लगाने वालों के विरूद्ध करें निरोधात्मक कार्यवाही, साथ ही ड्रिंक एण्ड ड्राइव की रोकथाम हेतु दो पहिया/चार पहिया वाहन चालकों की ब्रीथ एनॉलाइजर से चेकिंग किए जाने के दिए निर्देश”
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जुआ/सट्टा पर लगायें पूर्ण अंकुश, सम्बन्धित के विरूद्ध करें प्रभावी कार्यवाही, साथ ही त्योहार रजिस्टर का आंकलन कर रखें सतर्क दृष्टि”
“जघन्य/महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध एचएस/गुण्डा/गैंगेस्टर आदि की प्रभावी कार्यवाही करते हुए रखें निगरानी”
“संगठित अपराधों में नए कानून के तहत गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश‘‘
आज दिनांक 21-10-2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा रेंज के जनपद झांसी, जालौन व ललितपुर के जनपद प्रभारियों के साथ कैम्प कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये तथा महिलाओं/बच्चों व गम्भीर अपराधों, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा वर्तमान में राजस्व सम्बन्धी शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर समुचित कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए गये। इसके अतिरिक्त आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्था, डायवर्जन, बैरिकेटिंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त पुलिस प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। महोदय द्वारा धनरतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज आदि त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सजग एवं सतर्क होकर कार्य करने के निर्देश दिए है। धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान बस स्टैंड, स्टेशन, चौराहों आदि स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही सभी पुलिस अधिकारी/थाना प्रभारी लगातार भ्रमणशील रहेगें। धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान बाजारों में भारी भीड़ को लेकर बाजारों में जाम आदि की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना के दृष्टिगत व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों/ व्यापारियों से वार्ता कर सीसीटीवी, यातायात डायवर्जन, वाहन पर्किंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाये । समस्त थाना क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्रों में आतिशबाजी/पटाखों की दुकानों/गोदामों आदि का निरीक्षण कर विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित और सही तरीके से मानक के अनुरूप भंडारण की जांच कराये जाने तथा सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। दुकानदारों को विषम परिस्थितियों में अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने तथा नागरिकों से सुरक्षित आतिशबाजी करने व किसी भी आपात स्थिति में तत्काल यूपी-112 अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करने की अपील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध खनन, अवैध शराब व भूमाफियाओं को गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों को अभियान चलाकर चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा जुआ, सट्टा व मादक पदार्थ की बिक्री आदि संगठित अपराधों पर पूर्ण रुप से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिये गए है। गोवध/पशु कूर्रता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संलिप्त सभी अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा एनएसए/गैंगस्टर किये जाने के कडे निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त गौ-वंश/मवेशियों के राजमार्गों पर आ जाने के कारण गंभीर दुर्घटनाएं प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में गौवंशों को गौशालाओं में भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। 06 माह से अधिक लंबित विवेचनाओ की सूची बनाकर राजपत्रित अधिकारी विवेचको को अलग से समीक्षा कर विवेचनाओ के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गये है । लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए तथा महिला/बालिकाओं से सम्बंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिए गए। अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार को लगातार जारी रखने तथा ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। वाहन चोरी की घटनाओं की समीक्षा कर जनपद प्रभारियों को प्रभावी चेकिंग कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा चोरी की घटनाओं के अनावरण के निर्देश दिये गये। गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये। लुटेरे, अवैध शराब व पशु तस्करों आदि पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते सक्रिय दुर्दांत अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। महिला सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित “मिशन शक्ति” अभियान के क्रम में महिला बीट अधिकारी ‘शक्ति दीदी’ द्वारा सार्वजनिक स्थानों/कस्बों/गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूल/कालेजों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए उनकी हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाए। एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मनचलों/अराजकतत्वों पर नज़र रखी जाए एवं अराजकतत्वों व शोहदों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। रेन्ज के सभी थाना प्रभारियों को बिना नंबर प्लेट व त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट लगे वाहनों की सघन चेकिंग, रात्रि गश्त, पैदल गश्त हेतु सख्त निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अपराधों में दोषियों को मा0 न्यायालय से सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजक व मानिटरिगं सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं जिससे अपराधियों को अविलंब व अधिकतम सजा दिलाई जा सके । नाबालिक बच्चों/गुमशुदाओं/अपहृताओं की सकुशल/शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम/पंचायतनामा रजिस्टर को अध्यावधिक कर गुमशुदाओं के डाटा मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए । किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों के प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित करते हुए तत्काल प्रभाव से उसका खंडन किया जाए ।
मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी सुधा सिंह, पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक ललितपुर मो0 मुश्ताक व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
टीम मानवाधिकार मीडिया से आनन्द बॉबी चावला झांसी।