मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

मा0 न्यायालय ACJM I द्वारा 04 अभियुक्तगण को कुल 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 08.04.2025 को मा0 न्यायालय ACJM I द्वारा “मारपीट व जान से मारने की धमकी” के अभियोग में 04 अभियुक्तगण को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 15.10.2014 को अभियुक्तगण 01.राजू 02. नंगू 03. सोनेलाल पुत्रगम शिवचरन 04. श्यामू पुत्र स्व0 सुरेश निवासीगण रमपुरवा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा वादी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके सन्दर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0स0 484/14 धारा 427/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें आरोप पत्र दिनांक 11.01.2015 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 8.04.2025 अभियुक्तगण उपरोक्त को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री आर.सी. अमित व विवेचक उ0नि0 श्री मुकेश बाबू एवं पैरोकार का0 रमाशंकर व कोर्ट मोहर्रिर का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।