झांसी दिनांक 05 मार्च 2025
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के घी के नमूनों को किया सीज
झांसी।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी, झांसी के निर्देशानुसार आगामी होली पर्व के दृष्टिगत आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन झांसी के सम्बंधित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता राजू जैन आकाश घृत भण्डार, सीपरी बाजार एवं मनीष जैन अशोक घृत भण्डार, सीपरी बाजार के नमूनों (घी 05 कि०ग्रा० मूल्य रू० 3 हजार रुपए) को सीज करने की कार्यवाही की गई। उक्त दोनों दुकानों के खुले घी के नमूनों को संग्रहीत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त 05 निरीक्षण करते हुये घी विक्रेताओं को शुद्ध घी ही विक्रय करने को निर्देशित किया गया है। साथ ही घी का विक्रय बिल के साथ पैकिंग अवस्था में ही विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया है।
माह फरवरी 2025 में 36 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) श्री वरूण कुमार पाण्डेय के न्यायालय में नमूनें मानक के अनुरूप न पाये जाने पर वाद दाखिल किये गये हैं। माह फरवरी 2025 में ही उक्त न्यायालय द्वारा 33 मुकदमों का निस्तारण करते हुए नौ लाख पैसठ हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥/अभिहित अधिकारी, चितरंजन कुमार ने जनपद झांसी के आमजन/ ग्राहकों से अपील करते हुए कहा है कि अत्यधिक रंगीन मिठाईयों, कचरी/पुगा को न खरीदें। किसी भी प्रकार की मिलावट की शिकायत विभागीय टोल फ्री नं-18001805533 तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, झांसी के मोबाईल नम्बर 8171031745 अथवा सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ झॉसी के मोबाईल नं० 9454468654 पर कर सकते हैं।
टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
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