दिनांक 17.12.2024 मा0 न्यायालय JM सफीपुर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.12.2024 को मा0 न्यायालय JM सफीपुर के द्वारा “पाक्सो एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 05.06.2005 को अभियुक्त शोभालाल पुत्र घसीटेलाल निवासी बिठूर ह्दयपुर थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 228/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें आरोप पत्र दिनांक 07.06.2005 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 17.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री नरेन्द्र सिंह (पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री बच्चा सिंह एवं पैरोकार म0का0 रीना साहनी व कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 जुगलव किशोर का विशेष योगदान रहा।

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