मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.11.2024 को मा0 न्यायालय ASJ XI पॉक्सो के द्वारा “दुष्कर्म”के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 31.12.2023 को अभियुक्त मो0 रिजवान पुत्र अकील निवासी भवंतपुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सन्दर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 1062/23 धारा 363/366/376 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमे दिनांक 11.01.2024 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 27.02.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 18.11.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री चन्द्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री राजेश कुमार दीक्षित एवं पैरोकार का0 आनंद कुमार राव व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 विमला कुशवाहा व म0आ0 रीना का विशेष योगदान रहा।