मा0 न्यायालय ADJ XI POCSO ACT द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 55,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI POCSO ACT के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक 23.12.2015 को अभियुक्त आर्यन उर्फ अनूप कुमार पुत्र विमल कुमार नि0 कैथनपुरवा थाना लालगंज जनपद रायबरेली द्वारा मुकदमा वादिनी उम्र करीब 16 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 1238/15 धारा 376/506 IPC व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त आर्यन उपरोक्त को दिनांक 03.03.2017 को गिरफ्तार कर दिनांक 28.03.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

आज दिनांक 27.09.2024 अभियुक्त उपरोक्त को में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 55,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.), व विवेचक नि0 श्री मणिशंकर तिवारी एवं पैरोकार का0 आनन्द राव व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 विमला कुशवाहा, आ0 अंकित कुमार का विशेष योगदान रहा।

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