नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च को
दमोह मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश सच आप तक
सहमति व सुलह से 23 खंडपीठें करेगी प्रकरणों का निराकरण म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा में 08 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल., विद्युत की बकाया वसूली एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा। सिविल जज वरिष्ठ खंड/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु कुल 23 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जो पक्षकारों को सुलह, समझाईश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत हेतु नगरीय विकास विभाग, विद्युत विभाग, बैंकों एवं बी.एस.एन.एल. द्वारा वसूली से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है, जो मात्र नेशनल लोक अदालत हेतु प्रदान की जायेगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त पक्षकारों से आग्रह किया गया है वे 08 मार्च 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विद्युत विभाग, बैंक, बी.एस.एन.एल व नगरपालिका द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।