मा0 न्यायालय ASJ FTC द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन”अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को मा0 न्यायालय ASJ FTC के द्वारा “दुष्कर्म”के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 07.02.2019 को अभियुक्त मौजीलाल पुत्र नरेश लोध नि0 बोधीखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके संदर्भ में *थाना असोहा* पर *मु0अ0सं0 13/19 धारा 376/323/506 IPC* पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 13.02.2019 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 20.07.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

आज दिनांक 09.10.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी अभियोजन विभाग से श्री मनोज कुमार पाण्डेय (एस.पी.पी.), व विवेचक नि0 श्री संतोष कुमार सिंह एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 सरोज का विशेष योगदान रहा।

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