-घट तौली कर मुनाफ़ा कमा रहे व्यापारियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा
-मै0 राठौर मिष्ठान भंडार बैंकर्स कॉलोनी 01 kg मिठाई खरीदने पर 118 gm मिठाई कम पाई गई, दिया नोटिस होगी कार्रवाही
-मै0 पीताम्बरा गैस सर्विस भगवंतपुरा का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन खराब पाई गई, दिया नोटिस
-18 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही में बरुआसागर कस्बे की 08 ज्वैलर्स,05 किराना स्टोर,02 कपड़ों की दुकान,01 पेंट की दुकान सहित झाँसी की गैस एजेंसी एवं मिठाई की दुकान शामिल, दिया सभी को नोटिस
-आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा बांट माप एवं माप तौल उपकरणों के सत्यापन एवं घटतौली हेतु अभियान
जारी
ब्यूरो रिपोर्ट
झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आगामी आने वाले त्योहारों में घटतौली के माध्यम से मुनाफा कमा रहे किराना/मिष्ठान एवं अन्य दुकानदारों पर कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि व्यापारीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानों में विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सामान सही वजन / मात्रा में मिलें, उन्हें घटतौली का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत घटतौली के प्रकरण की संभावना अधिक होती हैं,जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त धनराशि देने के बाद भी उचित मात्रा में सामान नहीं मिलता है। इसको रोकने के लिए विभाग द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक मिठाइयों की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए घट तौली को रोका जाए ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में सामान मिल सके।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसील सदर के बरुआसागर कस्बे में लगभग 16 दुकानों पर और झाँसी में एक मिठाई एवं एक गैस एजेंसी का वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बाँट-माप) श्री दयाचंद्र गुप्ता ने घट तौली रोकने के लिए दुकानों पर टीम सहित छापा मार कार्रवाही की, उन्होंने बताया कि यह अभियान निरंतर इसी गति के साथ जारी रहेगा और जनपद के सुदूर क्षेत्रों में भी घट तौली रोकने के लिए अभियान को चलाते हुए लगातार कार्यवाही गाएगी।
वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बांट-माप) श्री दयाचंद्र गुप्ता ने बताया कि कस्बा बरुआसागर में 08 ज्वैलर्स की दुकान जिसमें मै0जय मां शारदा ज्वैलर्स,मै0 श्रद्धा ज्वैलर्स,मै0 किशोर लाल ज्वेलर्स, मै0 महेश चंद्र अग्रवाल ज्वैलर्स, मै0 बालाजी ज्वैलर्स, मै0 रामजी ज्वैलर्स, मै0बॉबी ज्वैलर्स,मै0 राजा राम ज्वैलर्स की दुकान पर निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान दुकानों पर 06 किग्रा,200 ग्राम, 600 ग्राम बगैर मुहर के पाए गये तथा सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका, सभी को नोटिस जारी किए और अग्रतर कार्यवाही प्रचलन में है।इसी क्रम में बरुआसागर कस्बे की 05 किराना स्टोरों पर भी छापामार कार्रवाई की गई,जिसमें साकेत किराना स्टोर, नारायण किराना स्टोर, भजन लाल किराना स्टोर, पवन दास किराना स्टोर, रमेश बाबू शर्मा किराना स्टोर पर निरीक्षण के दौरान ईलैक्ट्रानिक वेइंग मशीन का निरीक्षण किया 30 किग्रा, 100 किग्रा सत्यापन किया लेकिन मौके पर सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिला घटतौली करते हुए मुनाफा कमा रहे सभी दुकानदारों को नोटिस देने की कार्यवाही करते हुए आगे कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
घट तौली के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत झांसी नगर में मै0 राठौर मिष्ठान भंडार प्रो0 तुलसी दास बैंकर्स कालोनी झाँसी की दूकान पर 01 किलो मिठाई की तुलाई पर 118g ग्राम मिठाई कम पायी गई। उन्होंने बताया कि दुकान को नोटिस निर्गत करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
इसी क्रम में मेसस पीताम्बरा गैस सर्विस प्रो0 संजय झा भगवंतपुरा का निरीक्षण किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन 30 किग्रा को टेस्ट करते हुए टेस्ट बांट नहीं पाया गया तथा मशीन भी खराब पाई गई। उन्होंने बताया की चालान करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवगत कराया गया है कि विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग में सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किये जाने के बाद व्यापारियों/दुकानदारों के बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन मुद्रांकन कार्य संपादित किया जाता है। व्यापारीगण द्वारा संव्यवहार एवं संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहे बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का उपयोग में लाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान विभाग में नियमानुसार सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा करके अपने बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराना अनिवार्य है।
अतः सभी व्यापारीगण से अनुरोध है कि वह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रयुक्त बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर विधिक माप विज्ञान विभाग में फीस जमा करके उनको सत्यापित एवं मुद्रांकित करा लें।
व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।उन्होंने उन्होंने कहा कि यह भी अवगत कराना है कि बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के संगत धारा/नियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा बाजारों में निरीक्षण एवं जॉच के समय बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरण मिलने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के सुसंगत धारा/नियम के अन्तर्गत वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।