मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय JM सफीपुर के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.04.2025 को मा0 न्यायालय JM सफीपुर द्वारा “आर्म्स एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 27.09.2007 को अभियुक्त अमर सिंह पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम कोड़वा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद तमंचा व 03 अदद जिंदा कारतूस कर गिरफ्तार किया गया था जिसके सन्दर्भ में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 661/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनाँक 12.10.2007 को आरोप पत्र मा0
न्यायालय प्रेषित किया गया था।
आज दिनांक 07.04.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री नरेन्द्र सिंह (पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री पी.एल. कन्नौजिया एवं पैरोकार का0 अजय कुमार व कोर्ट मोहिर्रर हे0का0 जुगल किशोर का विशेष योगदान रहा।