दिनांक 15/04/2025 मा0 न्यायालय JM सफीपुर के द्वारा 01 अभियुक्त को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय JM सफीपुर के द्वारा 01 अभियुक्त को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.04.2025 को मा0 न्यायालय JM सफीपुर द्वारा “लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने” के अभियोग मे 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

• दिनांक 19.04.2018 को अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र रामजीवन निवासी रनागढी कोकारी खुर्द थाना मांखी जनपद उन्नाव के विरूद्ध थाना मांखी पर मु0अ0सं0 130/18 धारा 279, 338 IPC पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनाँक 27.05.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

• आज दिनांक 15.04.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

• अभियोजन विभाग से श्री नरेन्द्र सिंह ( पी. ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह पैरोकार हे0 का0 दीपेन्द्र सिंह कोर्ट मोहिर्रर हे0 का0 जुगल किशोर का विशेष योगदान रहा।

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