मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ACJM 01 के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.04.2025 को मा0 न्यायालय ACJM 01 द्वारा “ई.सी.एक्ट” के अभियोग मे 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• दिनांक 04.08.2016 को अभियुक्त राजनम उर्फ निकेश कुमार पुत्र शैलेन्द्र कुमार त्रिवेदी निवासी ग्राम सिकन्दरपुर कर्ण थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना बीघापुर पर मु0अ0सं0 149/16 धारा 3/7 ई.सी.एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें दिनांक 07.04.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
• आज दिनांक 16.04.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री आर.सी.अमित (पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री अवधेश कुमार गौतम एवं पैरोकार का0 बंटी सिंह कोर्ट मोहिर्रर का0 विपिन कुमारका विशेष योगदान रहा।