मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.11.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 द्वारा “गैंगस्टर” के अभियोग में 02 अभियुक्तो को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 22.05.2005 को अभियुक्तगण 01. नन्हकऊ लोध पुत्र स्वं रामनरायन निवासी चन्दनपुर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव 02. सिद्धनाथ पुत्र स्वं अयोध्या निवसी नजफगढ़ विपोशी थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध थाना बारासगवर पर मु0अ0स0 59/05 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 04.07.2006 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 21.11.2024 माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरिश अवस्थी (एस.पी.पी), श्री अलंकार द्विवेदी(एस.पी.पी), श्री विश्वास त्रिपाठी(एस.पी.पी), व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री रामसेन सिंह एवं पैरोकार का0 दिपेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रभात का विशेष योगदान रहा।