दिनांक 16-01-2025 मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.01.2025 को मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो कोर्ट के द्वारा “बलात्कार” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 23.01.2017 को अभियुक्त सरवन पासी पुत्र मंगल निवासी तेगापुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत काम करने के सन्दर्भ में थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 76/17 धारा 376,506 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 07.02.2017 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 07.02.2017 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 16.01.2025 अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी एवं पैरोकार का0 सुरेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 दिनेश चन्द्र का विशेष योगदान रहा।

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