मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.12.2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI के द्वारा
पाक्सो एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 12.03.2016 को अभियुक्त नन्हके पुत्र रामजियावन निवासी कंचनपुर थाना असोहा उन्नाव द्वारा वादिनी की नाबलिग पुत्री को बहला फुसला कर भगाले जाने व दुष्कर्म के सन्दर्भ में थाना असोहा पर मु0अ0सं0 99/16 धारा 366/376 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट थाना असोहा पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 08.07.2016 गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 28.08.20216 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 07.12.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री चन्द्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 रीना गुप्ता का विशेष योगदान रहा।