मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.11.2024 को मा0 न्यायालय ASJ XI पॉक्सो के द्वारा “छेड़खानी”के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 14.06.2017 को अभियुक्त मो0 गुड्डू पुत्र हरीशचन्द्र निवासी चन्द्रिका खेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गयी। जिसके सन्दर्भ में थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 415/17 धारा 354 (B) 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमे दिनांक 18.07.2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 08.08.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 20.11.2024 अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्रीमती कविता सिंह (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री दिनेश यादव एवं पैरोकार का0 कुलदीप सहाय व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 विमला कुशवाहा व म0आ0 रीना का विशेष योगदान रहा।