मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.09.2024 को मा0 न्यायालय ADJ 12 POCSO ACT के द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 17.07.2014 को मुकदमा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ छेखानी एवं गलत काम किये जाने के संदर्भ में अभियुक्तगण 1. रज्जन पुत्र ईश्वरी लोध नि0 सेमरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव 2. अचल पुत्र राम आसरे नि0 जैतीपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 321/14 धारा 354क/406/506/366/376झ/323 IPC व ¾ पॉक्सो पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त रज्जन उपरोक्त द्वारा दिनांक 10.09.2014 को मा0 न्यायालय के समक्ष सरेन्डर किया गया तथा अभियुक्त अचल उपरोक्त को दिनांक 20.03.2015 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 24.10.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
आज दिनांक 30.09.2024 अभियुक्त रज्जन उपरोक्त को धारा 354क भा0दं0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा अभियुक्त अचल उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया ।
अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्री वास्तव (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री रणजीत सिंह एवं पैरोकार उ0नि0 श्री रघुनन्दन व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 विमला का विशेष योगदान रहा।