दिनांक 15/04/2025 मा0 न्यायालय ACJM I द्वारा 01 अभियुक्ता को जेल मे बिताई गई अवधि व 2500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

उन्नाव पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ACJM I द्वारा 01 अभियुक्ता को जेल मे बिताई गई अवधि व 2500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.04.2025 को मा0 न्यायालय ACJM I के द्वारा “EC एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्ता को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

• दिनांक 25.06.2009 को अभियुक्ता विजय लक्ष्मी पत्नी शिवराम नि0 केवटा तालाब सिविल लाइन्स थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 3104/09 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें दिनांक 27.09.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

• आज दिनांक 15.04.2025 को अभियुक्ता उपरोक्त को जेल मे बिताई गई अवधि व 2500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

• अभियोजन विभाग से श्री आर.सी. अमित (ए.पी.ओ.), व विवेचक उ0नि0 श्री नथुनी प्रसाद एवं पैरोकार का0 वरुण कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

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