एस के सोनी
span style="font-size: 14pt;">रायबरेली । ऊंचाहार कोतवाली के गांव कलेह निवासिनी एक विधवा ने पडोसी गांव बीकरगढ के एक नामजद व अन्य के खिलाफ दुराचार करने के लिये अरोप कई माह पूर्व लगाया गया था जिसमे पुलिस के न सुनने पर पीडिता ने कोर्ट की शरण लिया है। जिसमे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधवा की तहरीर के आधार पर बीकरगढ निवासी रामसुख व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिसमे कोतवाल ने बताया कि बीकरगढ निवासी अरोपी रामसुख के भाई सुखराज को हिरासत मे लेकर जांच पडताल किया जा रहा है।वहीं पकडा गया व्यक्ति ने बताया कि विधवा महिला से जमीनी विवाद मेरे भाई रामसुख से चल रहा था जिसमे हम घर मे अलग रहते है फिर भी पुलिस ने हमे निर्दोश होते हुए चौबिस घण्टे से हिरासत मे लिये हुए है।हलाकि ये निर्दोष है या नही ये तो जांच पडताल के बाद स्पष्ट होगा लेकिन 24 घण्टे तक किसी को अनावष्यक कोतवाली मे बैठाया नही जा सकता है ये मानवाधिकार के नियमों का साफ साफ उलंघन है। सीओ सीपी उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण की जांच करवाया जायेगा जिसके बाद ही कुछ कह सकते हैं।</span></p>"